आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि बढ़ी: अब 15 सितंबर 2025 तक कर सकते हैं फाइल..

नई दिल्ली केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है। यह निर्णय हाल ही में किए गए ITR फॉर्म्स में बदलावों, सिस्टम विकास की आवश्यकता और टीडीएस क्रेडिट परिलक्षित होने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। 

तिथि बढ़ाने के पीछे कारण:

  • ITR फॉर्म्स में बदलाव: आकलन वर्ष 2025-26 के लिए अधिसूचित ITR फॉर्म्स में संरचनात्मक और सामग्री संबंधी संशोधन किए गए हैं, जिससे करदाताओं को सही और पारदर्शी जानकारी देने में सुविधा होगी।

  • तकनीकी तैयारियाँ: ITR फॉर्म्स के उपयोग के लिए आवश्यक ऑनलाइन सुविधाओं और सिस्टम के विकास में समय लग रहा है, जिससे करदाताओं को फॉर्म भरने में आसानी हो।

  • TDS क्रेडिट का परावर्तन: 31 मई 2025 तक दाखिल किए गए TDS स्टेटमेंट्स के आधार पर क्रेडिट्स जून के प्रारंभ में परिलक्षित होंगे, जिससे रिटर्न भरने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती थी।

किन्हें होगा लाभ:

यह विस्तार उन करदाताओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जिनके खातों का ऑडिट नहीं होता, जैसे कि वेतनभोगी कर्मचारी और छोटे व्यवसायी। अब उन्हें रिटर्न भरने के लिए अतिरिक्त 46 दिन मिलेंगे।

करदाताओं के लिए सुझाव:

  • फॉर्म 16 और अन्य आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने के बाद ही रिटर्न भरें, ताकि गलतियों से बचा जा सके।

  • जल्दबाजी में रिटर्न भरने से बचें; सभी आवश्यक जानकारी और दस्तावेजों की पुष्टि के बाद ही प्रक्रिया पूरी करें।

  • नए ITR फॉर्म्स और नियमों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें, ताकि रिटर्न भरने में कोई समस्या न हो।

इस निर्णय से करदाताओं को अपनी आय और कटौतियों का सही ढंग से लेखा-जोखा तैयार करने का पर्याप्त समय मिलेगा, जिससे रिटर्न भरने की प्रक्रिया अधिक सुगम और सटीक होगी।

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