सहरसा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशुतोष कुमार झा ने मोटर दुर्घटना दावा वाद संख्या 23/2021 की आवेदिका गीता देवी पति संजय सिंह वर्त्तमान पता रहुआमणी,थाना बनगांव को 12,00,000/- (बारह लाख) रूपये के चेक प्रदान किये। दिनांक 13 दिसम्बर 2025 राष्ट्रीय लोक अदालत में आवेदिका की ओर से अधिवक्ता आदित्य ठाकुर और विपक्षी शाखा प्रबंधक टाटा ए०आइ०जी० जेनरल इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड की ओर अधिवक्ता से शंभु पाठक के द्वारा समझौता के आधार पर वाद निष्पादन के लिए बारह लाख रुपये देने की तय हुई | यह वाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सहरसा के न्यायालय में दिनांक 17 नवंबर 2021 को दर्ज की गई थी। जिसमें आवेदिका ने अपने स्व० पुत्र सत्यम कुमार सिंह का दुर्घटना दिनांक 07 जुलाई 2021 को पिकअप भान से कसबा पूर्णिया में हुई थी। इस वाद वर्त्तमान मे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में चल रही थी। आवेदिका को चेक प्रदान करने के समय में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव संजय श्रावंगी , प्राधिकार के सहायक चंंदन कुमार के साथ आवेदिका के अधिवक्ता आदित्य ठाकुर उपस्थित थे।
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